Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Date Extended – बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के वाहन खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि में विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की तिथि 27 सितंबर को समाप्त हो गई थी जिसे बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर कर दिया गया है। राज्य के इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई समय अवधि में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं और वाहन खरीदने की सोच रहे है तो आप इस योजना के तहत वाहन खरीद कर 50% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2025 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से जिले में कितनी रिक्ति निकाली गई है। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2025
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सीट से लेकर 10 सीट तक के वाहन पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदक को अनुदान की राशि वाहन के केंद्रीय मूल्य का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक दी जाएगी। आपको बता दे कि वाहन के क्रय मूल्य का अर्थ है वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन कर सहित कुल राशि। इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि वाहन खरीदने पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार द्वारा इसके 11वें चरण की समय अवधि में विस्तार किया गया है ताकि इस योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए आवेदक जल्द से जल्द आवेदन कर सके। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ जा सकेंगे और उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
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Table of Contents
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2025 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | बिहार परिवहन विभाग |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देना |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/transport/ |
15 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं आवेदन
जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो इच्छुक लाभार्थी किसी कारणवश आवेदन करने से वंचित रह गए थे उन्हें सरकार द्वारा एक और सुनहरा अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। अब इस योजना के तहत उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2024 24 तक निर्धारित समय अवधि के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ इच्छुक लाभार्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर ले सकेंगे।
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत प्रति पंचायत में से 7 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 सदस्यों को वाहन की खरीदी पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सामान्य ई-रिक्शा और एंबुलेंस की खरीद कर अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा।
- वाहन के खरीद का मूल 50% तक की राशि या अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान की राशि होगी।
- इस योजना के तहत एंबुलेंस खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
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योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की महत्वपूर्ण तिथियां की जानकारी नीचे सूची में दी गई है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि -15 अक्टूबर 2024
- चयन सूची का प्रकाशन -24 अक्टूबर
- आपत्ती आमंत्रण 25 अक्टूबर से -4 नवंबर तक
- आपत्ति निराकरण -5 नवंबर
- अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन -11 नवंबर
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2025 के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत आवेदक को अनुदान की राशि वाहन के क्रय मूल्य का 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक प्राप्त होगी।
- वाहन के क्रय मूल्य का अर्थ है – वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन कर सहित कुल राशि।
- इस योजना में ई-रिक्शा की खरीद के मामले में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 70 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं एंबुलेंस खरीदने की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीट से 10 सीट तक के नए यात्री वाहन और एंबुलेंस को पात्र माना जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना बिहार राज्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगी जिससे परिवहन सुविधा को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर आसानी से वाहन खरीदा जा सकेगा।
जिलावार रिक्तियां
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11वें चरण में शेष बचे 12500 लक्ष्य के विरुद्ध रिक्तियां निकाली गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि आवेदन केवल उन्हीं पंचायत के लिए होंगे जहां पर रिक्ति है इसके अलावा जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 1008 रिक्तियां है। जिलावार रिक्ति सूची नीचे दी गई है।
जिला | रिक्ति |
मुजफ्फरपुर | 1008 |
सारण | 829 |
पूर्वी चंपारण | 824 |
मधुबनी | 820 |
पश्चिमी चंपारण | 743 |
दरभंगा | 710 |
पटना | 657 |
वैशाली | 548 |
समस्तीपुर | 506 |
सिवान | 503 |
सीतामढी | 466 |
गोपालगंज | 316 |
सुपौल | 42 |
शिवहर | 32 |
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी/सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए उपलब्ध रिक्ति के अनुसार 7 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- जिसमें 4 लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ी जाति के सदस्य होंगे।
- लाभार्थी के पास मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2025 के तहत आवेदन कैसे करें?
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है। जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Information के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर यूजर नेम या मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ’s
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana क्या है?
बिहार परिवहन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को बढ़ावा देने हेतु 4 सीट से 10 सीट तक वाहन खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन कब होगा?
Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 11 नवंबर 2024 को होगा।
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