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हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0: आवेदन करने और पात्रता से जुड़ी सारी जानकारी

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0:- हरियाणा सरकार ने हरियाणा के गरीब और मध्यम वर्ग को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा का नागरिक आवाज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से, वह आसानी से अपनी जमीन पर एक पक्का घर बना सकता है और घर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो हमने इस लेख में नीचे इसकी प्रक्रिया बताई है। हम आपसे अंत तक पढ़ने का अनुरोध करते हैं।

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0
हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 मुख्य तथ्य

आर्टिकल का नामहरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0
योजना का नाम  प्रधानमंत्री आवास योजना
शुरू की गईभारत सरकार द्वारा  
संबंधित विभाग  शहरी आवास विकास विभाग
लाभार्थी  हरियाणा राज्य के नागरिक
उद्देश्यजिन लोगों के पास आवास की सुविधा नहीं है, उन्हें किफायती मूल्य पर आवास सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभ  लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://pmaymis.gov.in/

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हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 क्या है?

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का संचालन हरियाणा सरकार के द्वारा किया है। जिसके माध्यम से हरियाणा के वह सभी पात्र नागरिको को जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से मिलने वाले वित्तीय सहायता के माध्यम से आवास बनवा सकते है। हरियाणा के परिवारों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दे कि इस योजना के तहत 15000 से भी अधिक आवेदन को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्लॉट भी आवंटित कराए गए हैं।

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के प्रत्येक परिवार के सिर पर एक पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। जिसके माध्यम से वे लोग जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। वे प्राप्त सहायता के माध्यम से अपने घर से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय के पात्र परिवारों को अपना खुद का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना हर पात्र परिवार के सिर पर छत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को किफायती दामों पर आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत 15256 आवेदकों को पक्का घर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मरला प्लाट आवंटित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

  • आवास सुविधा – हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत शहरी बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर की सुविधा प्राप्त होगी।
  • वित्तीय सहायता – लाभार्थी को घर बनाने के लिए सरकार और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
  • सस्ते दरों पर आवास – लाभार्थियों को किफायती दामों पर आवास प्रदान किए जाएंगे जिससे उनकी घरों की समस्या का हल होगा।
  • विस्तृत कवरेज – यह योजना वैज्ञानिक और अधिसूचित शहरों पर लागू की गई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर की सुविधा प्रदान की जा सके।
  • आसान आवेदन प्रक्रिया – राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार वेबसाइट निर्धारित की गई जिसके माध्यम से पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

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हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत, 30 वर्ग मीटर के न्यूनतम व्यावसायिक क्षेत्र वाले घरों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के स्तर को बनाए रखते हुए इसे 45 वर्ग मीटर तक बढ़ाना है। इस योजना के तहत चार अलग-अलग घटकों के लिए बीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनके घर बनाने में मदद मिलेगी।

पात्रता मापदंड

  • इच्छुक आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के शहरी क्षेत्रों के आवासहीन परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक का अपना एकल बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • राज्य के ईडब्ल्यूएस परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए, निम्न आय वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये तथा मध्यम आय वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 6 से 9 लाख रुपये होनी चाहिए।
  • विधवा, एकल महिलाएं, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति तथा रेहड़ी-पटरी वाले और अन्य कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र

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हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Step 1. सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

PMAY 2.0 Official Website
PMAY 2.0 Official Website

Step 2. होम पेज पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step 3. अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा, यहां आपको Click to Proceed” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step 4. अब आपकी स्क्रीन पर आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। “Proceed” के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक फॉर्म खुल जाएगा।

Step 5. आवेदन फार्म में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step 6. अब आपको आवेदन की पावती रसीद प्राप्त कर लेनी होगी और उसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना होगा।

Step 7. इस तरह आप आसानी से हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संपर्क विवरण

  • Helpline No. – 011 2306-484, 011 23061827

पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 क्या है?

इसके तहत पात्र परिवारों को राज्य के शहरी क्षेत्रों में किफायती मकानों के निर्माण, खरीद/किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

इस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन की अवधि क्या है?

पहले क्रियान्वयन अवधि 5 वर्ष तक थी। लेकिन इसे वर्ष 2024 से 2029 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया है।

इस हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कौन पात्र होगा?

राज्य के शहरी क्षेत्रों के ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के परिवार के सदस्य जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है।

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