राजस्थान सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है Rajasthan Palanhar Yojana, जो खासतौर से अनाथ, निराश्रित और जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सरकार बच्चों की देखरेख करने वाले पालकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देती है ताकि बच्चे सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल में जीवन जी सकें।

पालनहार योजना 2025 में न केवल अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है, बल्कि उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलता है जिनके माता-पिता आजीवन कारावास या मृत्यु दंड प्राप्त कर चुके हैं, या फिर एचआईवी/कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं।
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Rajasthan Palanhar Yojana 2025 एक सामाजिक रूप से संवेदनशील और दूरदर्शी योजना है जो बच्चों को संस्थानों की जगह परिवारों में सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में जीवन जीने का अवसर देती है। यदि आपके आस-पास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के पात्रता मानदंडों में आता है, तो आप जरूर आवेदन करें और उसका भविष्य संवारें।
Rajasthan Palanhar Yojana क्या है?
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ, बेसहारा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्थागत देखरेख से हटाकर पारिवारिक माहौल में संरक्षण और शिक्षा देना है।
Rajasthan Palanhar Yojana में ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अनाथ हैं, या जिनके माता-पिता विशेष परिस्थिति में उनकी देखभाल नहीं कर सकते। सरकार ऐसे बच्चों की देखरेख कर रहे पालकों को हर महीने निर्धारित आर्थिक सहायता देती है।
Rajasthan Palanhar Yojana का उद्देश्य
- अनाथ और बेसहारा बच्चों को पारिवारिक वातावरण में संरक्षण देना।
- बच्चों को शिक्षा और पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- बच्चों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करना।
- पालकों को वित्तीय सहायता देकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना।
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Overview of Rajasthan Palanhar Yojana
योजना का नाम | Rajasthan Palanhar Yojana 2025 |
राज्य | राजस्थान |
शुरू करने वाला विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | अनाथ, बेसहारा व विशेष श्रेणी के बच्चे |
सहायता राशि | ₹500 से ₹2,500 प्रतिमाह + ₹2,000 वार्षिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
पात्रता मानदंड
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे:
- बच्चा अनाथ हो या माता-पिता को मृत्युदंड/आजीवन कारावास मिला हो।
- माता-पिता एचआईवी/एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित हों।
- विधवा, तलाकशुदा या पुनर्विवाहित महिला के बच्चे।
- विशेष आवश्यकता वाले दंपती के बच्चे।
- बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- बच्चे का पालनहार राजस्थान का निवासी हो या कम से कम 3 साल से रह रहा हो।
- पालनहार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 12वीं में पढ़ रहे 18 वर्षीय बच्चों को 1 वर्ष तक अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- योजना सालभर चालू रहती है।
- आवेदन कभी भी किया जा सकता है।
- लेकिन शैक्षणिक वर्ष में लाभ लेने के लिए समय पर आवेदन करना जरूरी है।
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जरूरी दस्तावेज़
- जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
- पालक और बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे की जन्म तिथि और आयु का प्रमाण
- शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि बच्चा स्कूल जाता हो)
- संबंधित स्थिति का प्रमाण (जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट आदेश, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
Rajasthan Palanhar Yojana का लाभ
श्रेणी | 0–6 वर्ष | 6–18 वर्ष |
अनाथ/विशेष श्रेणी के बच्चे | ₹1500 प्रतिमाह | ₹2500 प्रतिमाह |
अन्य श्रेणी के बच्चे | ₹500 प्रतिमाह | ₹1000 प्रतिमाह |
शैक्षणिक सहायता | ₹2000 वार्षिक | ₹2000 वार्षिक |
- बच्चों की किताबें, ड्रेस, स्वेटर, जूते, स्टेशनरी आदि के लिए ₹2,000 सालाना।
- बच्चों को पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण की सुविधा।
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में मदद।
Rajasthan Palanhar Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करे
- आधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- वही पर आपको Apply Online / E-Services ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
- SJMS Portal ऑप्शन को चुनें।

- SSO ID से लॉगिन करें या पहले रजिस्ट्रेशन करें।
- डैशबोर्ड में Palanhar Yojana पर क्लिक करें।
- फॉर्म को अच्छे भरें – बच्चे और पालक की जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड भरे – जैसे जन आधार, आधार, प्रमाण पत्र आदि।
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद सेव कर ले।
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ऑफलाइन आवेदन:
- वेबसाइट से Palanhar Form PDF डाउनलोड करें।

- फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ लगाएं।
- अपने नजदीकी जिला अधिकारी / विकास अधिकारी / ई-मित्र केंद्र पर जमा करें।
आवेदन पत्र में शामिल जानकारी
- पालक और बच्चे का नाम
- आयु, लिंग, जन्म स्थान
- आधार और जन आधार नंबर
- शिक्षा की स्थिति
- जाति वर्ग
- पालक की वार्षिक आय
- पालक का पता, मोबाइल नंबर
- प्रमाण पत्र और दस्तावेज की जानकारी
हेल्पलाइन नंबर
अगर आवेदन करते समय कोई परेशानी आए या योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान
- हेल्पलाइन: 1800-180-6127
- ईमेल: sje@rajasthan.gov.in
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FAQs – Rajasthan Palanhar Yojana 2025
पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मकसद अनाथ और बेसहारा बच्चों को पारिवारिक वातावरण में संरक्षण और शिक्षा देना है।
पालक कौन बन सकता है?
बच्चे का कोई नजदीकी रिश्तेदार, जैसे चाचा, मौसी, दादी, भाई आदि।
इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
0–6 साल के बच्चों को ₹1500 और 6–18 साल के बच्चों को ₹2500 प्रतिमाह मिलते हैं।
क्या HIV/कुष्ठ पीड़ित माता-पिता के बच्चों को लाभ मिलेगा?
हाँ, ऐसे बच्चों को भी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है।
क्या आवेदन ऑफलाइन किया जा सकता है?
हाँ, Palanhar Form PDF भरकर जिला अधिकारी/ई-मित्र केंद्र में जमा कर सकते हैं।