Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 – आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में शनिवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2.0 को शुरू करने की घोषणा की। जिसका नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इसके अलावा योजना को सक्षम करने के लिए आयकर विभाग द्वारा नियम और फॉर्म भी अधिसूचित किए गए हैं। यह योजना 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा पत्र दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि कि पेशकश करती है। अगर आप भी विवाद से विश्वास योजना 2.0 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए जानते हैं कि किस फॉर्म में क्या जानकारी देनी होगी।
Vivad Se Vishwas Yojana 2.0
डायरेक्ट टैक्स से जुड़े मामलों का निस्तारण करने के लिए आयकर विभाग विवाद से विश्वास योजना 2.0 ला रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन कर दी है। इसके लिए 1 अक्टूबर से आवेदन किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक बयान में कहा कि इस योजना में पुराने अपीलकर्ता की तुलना में नए अपीलकर्ता के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान किया गया है। विवाद से विश्वास योजना 2.0 के तहत 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है। यानी ऐसे मामलों को प्रमुखता से निपटाया जाएगा जो विभाग में कई स्तर पर लंबित है। करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक प्रारूप भरना होगा। जिसमें उन्हें मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, टैन नंबर, आधार संख्या और किस निर्धारण वर्ष का मामला है उसका विवरण दर्ज करना होगा। इसके साथ ही उन्हें एक शपथ पत्र भी देना होगा। ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह योजना के तहत निस्तारित किए जा रहे मामले से सहमत हैं। करदाता को अपना पूरा ब्यौरा शपथ पत्र में भी देना अनिवार्य होगा।
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विवाद से विश्वास योजना 2.0 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | विवाद से विश्वास योजना 2.0 |
शुरू की गई | वित्त मंत्रालय द्वारा |
लाभार्थी | करदाता |
उद्देश्य | आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.incometax.gov.in/ |
Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 का उद्देश्य
आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2.0 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों को हल करना है। अर्थात ऐसे मामलों को प्रमुखता से निपटाया जाएगा जो विभाग में कई स्तर पर लंबित है। इस योजना को सक्षम बनाने के लिए आयकर विभाग द्वारा नियम और फॉर्म भी अधिसूचित किए गए हैं।
आवेदनों के निस्तारण को लेकर भी अलग से टीमें गठित
विवाद से विश्वास योजना 2.0 के तहत होने वाले आवेदनों के निस्तारण को लेकर भी आयकर विभाग ने अलग से टीमें गठित की है। इन टीमों के माध्यम से खासकर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से योजना की समीक्षा होगी। जिसके लिए अलग से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है ताकि वे इस योजना से जुड़े मामलों को देख सके। डायरेक्ट टैक्स डिमांड को लेकर मौजूदा समय में 35 लाख करोड़ से अधिक के अलग-अलग स्तर पर मामले लंबित हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि करदाता बड़ी संख्या में चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाल कर इनका का समाधान हो जाए।
मंत्री समूह की बैठक जीएसटी पर 25 सितंबर को होगी
मंत्री समूह की बैठक एजेंसी माल एवं सेवा कर (GST) की दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए 25 सितंबर को गोवा में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कर स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा भी चर्चा हो सकती है। रविवार को एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई है कि 6 सदस्य मंत्री समूह की पिछली बैठक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 22 अगस्त को हुई थी। और उसने जीएसटी परिषद को 9 सितंबर को स्थिति रिपोर्ट सौंपी थी। मंत्री समूह (GOM) ने फिटमेंट समिति को केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों वाली कुछ वस्तुओं पर कर दर परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करने और अधिक आंकड़े जुटाने का काम सौंपा था।
किन्हें मिलेगा कम निपटान राशि का लाभ
- विवाद से विश्वास योजना में पुराने अपीलकर्ताओं की तुलना में नए अपीलकर्ताओं के लिए कम निपटान राशि शामिल होगी।
- इसके अलावा, जो करदाता 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी घोषणाएं प्रस्तुत करेंगे। उन्हें भी कम निपटान राशि का लाभ मिलेगा।
4 अलग–अलग फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई
विवाद से विश्वास योजना के लिए चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है जो कि निम्न अनुसार है।
- फॉर्म–1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए फॉर्म।
- फॉर्म–2: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म।
- फॉर्म–3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म।
- फॉर्म–4: निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश।
किस फॉर्म में क्या जानकारी देनी होगी?
विवाद से विश्वास योजना 2.0 के अंतर्गत किस फॉर्म में क्या जानकारी देनी होगी इसकी जानकारी नीचे दी गई है। जोकि कुछ इस प्रकार है।
- Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा। बशर्ते कि जहां एक ही आदेश के संबंध में अपील कर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने अपील दाखिल की हो। ऐसे मामलों में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा।
- भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील, रिट याचिका, आपत्ति, आवेदन, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
- इस योजना के तहत फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को घोषणा कर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ये फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
- विवाद से विश्वास योजना मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिससे करदाताओं को लाभ मिल सकेगा।
Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 के लिए पात्रता
- विवाद से विश्वास योजना के लिए भारत के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए करदाता पात्र होंगे।
- घोषणा दाखिल करने वाले करदाता के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
विवाद से विश्वास योजना 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
FAQs
Vivad Se Vishwas Yojana 2.0 को शुरू करने की घोषणा किसने की?
Vivad Se Vishwas Yojana को शुरू करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की।
विवाद से विश्वास योजना कब लागू होगी?
विवाद से विश्वास योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी।
Vivad Se Vishwas Yojana का उद्देश्य क्या है?
Vivad Se Vishwas Yojana का उद्देश्य आयकर विवादों के मामलों में लंबित मामलों को प्रमुखता से निपटाना है।
डायरेक्ट लिंक
आधिकारिक वेबसाइट | विवाद से विश्वास योजना 2.0 |
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